
निर्मल: जिला न्यायालय ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में छह साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आरोपी पालकर साईनाथ को गुस्से में आकर केरोसिन डालकर अपनी पत्नी को आग लगाने का दोषी पाया। अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले पीड़िता ने मृत्यु पूर्व बयान दिया, जो मामले में अहम सबूत बन गया। सबूतों की समीक्षा के बाद श्रीवाणी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 6 साल कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस अवसर पर एसपी जी जानकी शर्मिला ने मामले को रणनीतिक तरीके से संभालने के लिए निर्मल पुलिस और अभियोजन टीम की सराहना की और जन सुरक्षा और न्याय के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए अदालत में आवश्यक सबूत पेश किए जाएं।





