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Hyderabad हैदराबाद: शिकायतों के त्वरित निवारण और सार्वजनिक प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission (एनएचआरसी) ने 28 और 29 जुलाई को डॉ. मर्री चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (एमसीआरएचआरडीआई) में दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर का आयोजन किया।सोमवार को दो खंडपीठों द्वारा सुनवाई की गई। खंडपीठ-1 की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने की। खंडपीठ-2 की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और न्यायमूर्ति विजया भारती सयानी ने की।
इसके अलावा, सार्वजनिक महत्व के चुनिंदा मामलों की सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया, जिसमें ज्यादातर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले शामिल थे। इन मामलों में जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, हिरासत और पुलिस अत्याचार तथा जीवन, सम्मान, स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल थे।मंगलवार को, एनएचआरसी के सदस्य राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे।
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का स्वागत किया। आयोग की सहायता के लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें विशेष मुख्य सचिव (गृह) रवि गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश भागवत, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विक्रम सिंह मान, विशेष आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क चौधरी प्रियंका, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। उनकी भागीदारी का उद्देश्य उठाए गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। आयोग ने समयबद्ध, पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुनवाई का निर्णय लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। जिन मामलों में उल्लंघन पाया गया, आयोग ने पीड़ितों के लिए आर्थिक मुआवजे की भी सिफारिश की और उन्हें प्रदान किया।
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