
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूर्व मंत्री टी. हरीश राव के ससुर माधवरापु हनुमंत राव के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे और न ही उनकी रिट याचिका के निपटारे तक सिद्दिपेट जिले में उनकी 3 एकड़ और 22 गुंटा ज़मीन पर कब्ज़ा करे।
जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने यह अंतरिम आदेश एक याचिका पर दिया। यह याचिका कोंडापाका मंडल के वेलिकाट्टा गांव में सर्वे नंबर 271/18 EE, 271/18 E और 271/98 की ज़मीन को वापस लेने के प्रस्ताव वाले रेवेन्यू अधिकारियों के 29 सितंबर, 2026 के 'कारण बताओ नोटिस' को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील जे. रामचंद्र राव ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने हनुमंत राव को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिए बिना ही ज़मीन वापस लेने का पहले से तय फैसला करके नोटिस जारी किया था।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने ज़रूरी बाज़ार भाव चुकाकर बहुत पहले यह ज़मीन खरीदी थी और उन्हें डर था कि ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने इसी तरह की रिट याचिकाओं में राहत देने वाले आदेशों का भी हवाला दिया।





