तेलंगाना

'जमीन चोरी' के साथ बेल्ट के नीचे खराब हिट

Subhi
15 Sept 2026 11:30 AM IST
जमीन चोरी के साथ बेल्ट के नीचे खराब हिट
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हैदराबाद: मलकजगिरी के सांसद एटाला राजेंद्र ने राज्य सरकार के उस एकतरफा फैसले पर गंभीर चिंता जताई है, जिसके तहत 'भू-भारती' पहल की धारा 22-A के तहत लाखों लोगों के ज़मीन के अधिकारों को 'निषिद्ध सूची' (prohibited list) में डाल दिया गया है।

सांसद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, राजस्व मंत्री पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी और ऑल इंडिया सर्विस (AIS) के अधिकारियों—खासकर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA)—पर संवेदनशीलता की कमी का आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना की।

धारा 22-A से जुड़े इस विवाद पर सांसद ने कहा कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य आयुक्त (CCLA) ने 19 सितंबर, 2025 को कलेक्टरों को धारा 22-A के संबंध में एक पत्र लिखा था। 22 नवंबर, 2025 को मेडचल जिले के कलेक्टर ने स्टाम्प और पंजीकरण विभाग को पत्र लिखा, और स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने 2 दिसंबर, 2025 को धारा 22-A पर एक सर्कुलर जारी किया।

हालांकि, मंत्री अलग-अलग बातें कह रहे हैं: "यह पूरी प्रक्रिया सोच-समझकर नहीं की गई थी, बल्कि सरकारी मशीनरी ने बस 'जी हुज़ूर' (Yes Boss) वाली नीति अपनाई, और यह लोगों को ब्लैकमेल करने का हथियार बन गई।

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