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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व BRS विधायक रेगा कांथा राव के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज FIR को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस बीआर मधुसूदन राव ने कांथा राव की उस याचिका को मंज़ूरी दे दी जिसमें IPC की धारा 34 के साथ धारा 294-B, 323, 324 और 506 के तहत 26 जुलाई को दर्ज क्राइम नंबर 589/2026 को रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला एक मीडिया प्रोफेशनल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला का आरोप था कि कांथा राव ने 2022 से (जब वह 22 साल की थीं) कई बार उनका यौन शोषण किया। कांथा राव ने उन्हें एक YouTube चैनल में नौकरी देने का वादा किया था जिसे वह शुरू करने वाले थे।
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