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हैदराबाद : तेलंगाना पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए नए नियम बनाए हैं। शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने रविवार को नववर्ष समारोह के आयोजकों को नियमों का पालन करने के आदेश जारी किए। 3-सितारा, हाई-एंड होटल, क्लब और पब जो रात 1 बजे तक समारोह आयोजित करते हैं, उन्हें दस दिन पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने आदेश दिया कि बाहर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और किसी भी सूरत में नशीला पदार्थ और हथियार अंदर नहीं जाने दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजे और म्यूजिक सिस्टम वाले पटाखों की आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के बाद शराब की आपूर्ति नहीं की जाये. सभी स्थानों पर नियम-कायदों से संबंधित डिस्प्ले लगाने का सुझाव दिया गया है। बताया जा रहा है कि नए साल के दिन शराब के नशे में वाहन चलाने पर विशेष फोकस रहेगा. शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर रु. 10,000 या छह महीने का कारावास और चेतावनी के साथ तीन महीने या उससे अधिक समय के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन।
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