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Hyderabad: राज्य सरकार ने लाइसेंस पीरियड 2023-25 के लिए राज्य में रिटेल शराब (A4) दुकानों के अलॉटमेंट के लिए लिकर पॉलिसी नोटिफाई कर दी है। यह पॉलिसी इस साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर, 2025 तक लागू रहेगी।
नीलामी के लिए नोटिफिकेशन 4 अगस्त को जारी किया जाएगा और एप्लीकेशन 18 अगस्त शाम 6 बजे तक लिए जाएंगे। लाइसेंस होल्डर्स के सिलेक्शन के लिए ड्रा 21 अगस्त को होगा। 2023-25 के लिए कुल 2620 दुकानें ऑक्शन में रखी जाएंगी। दुकानों की संख्या जिले की आबादी के आधार पर होगी।
हर एप्लीकेशन के लिए नॉन-रिफंडेबल लाइसेंस फीस 2 लाख रुपये तय की गई है, जबकि रिटेल एक्साइज टैक्स पिछले लाइसेंस पीरियड जैसा ही रहेगा। सालाना स्पेशल रिटेल एक्साइज टैक्स 5 लाख रुपये होगा। एप्लिकेंट चार के बजाय छह इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें पेमेंट हर दो महीने में करना होगा। योग्य आवेदकों को एक साल के लिए एक्साइज टैक्स के तौर पर 25 परसेंट रकम जमा करनी होगी।
योग्य आवेदकों को लॉटरी निकलने के दिन ही पूरी रकम जमा करनी होगी। जो उम्मीदवार एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे एप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल चालान फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जो हर एप्लीकेशन के लिए 2 लाख रुपये होगी। हर दुकान के लिए 5 लाख रुपये सालाना पेमेंट पर A4 शराब की दुकानों को वॉक-इन स्टोर में बदलने का भी प्रोविजन है। A4 शराब की दुकानों के बिजनेस के घंटे पिछले लाइसेंस पीरियड जैसे ही रहेंगे।
सरकार के फैसले के मुताबिक, कुल दुकानों में से 15 परसेंट गौड़ा, 10 परसेंट SC और 5 परसेंट ST के लिए रिज़र्व रहेंगी। संबंधित कम्युनिटी को अलॉट की गई दुकानें जिलों की एक यूनिट के तौर पर उस जिले में कम्युनिटी की आबादी की तुलना राज्य में उस कम्युनिटी की आबादी से करके अलॉट की जाती हैं। इसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी ड्रॉ के तरीके से तय करते हैं।
पिछली नीलामी के दौरान राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये मिले थे। नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस के तहत 1,350 करोड़ रुपये और दुकान लाइसेंस फीस के जरिए 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
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