
Rudrampur रूद्रमपुर: मज़दूर समुदाय में इस बात की आलोचना हो रही है कि मैनेजमेंट, तेलंगाना सरकार द्वारा लाए गए शेड्यूल्ड कास्ट्स रैशनलाइज़ेशन ऑफ़ रिज़र्वेशन्स एक्ट-2025 (एक्ट 15 ऑफ़ 2025) के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (SCCL) में SC सब-कैटेगराइज़ेशन को पूरी तरह से लागू करने में लापरवाही कर रहा है। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल, 2025 को गजट के ज़रिए इस एक्ट को लागू किया था और नौकरियों, प्रमोशन और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्रों में SC कैटेगरी को ग्रुप-I, ग्रुप-II और ग्रुप-III में बांटकर रिज़र्वेशन लागू करने के लिए साफ़ गाइडलाइन जारी की थीं। हालांकि, सिंगरेनी में एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में प्रमोशन के मामले में यह पॉलिसी कुछ हद तक लागू की जा रही है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का आरोप है कि SC सब-कैटेगराइज़ेशन को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, खासकर NCWA कर्मचारियों के प्रमोशन में।
हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का कैलकुलेशन हर कैडर में सब-कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए, न कि कुल 15 परसेंट जोड़कर, लेकिन वर्कर इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि सिंगरेनी में इस पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह, कर्मचारी इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि SC सब-कैटेगरी से जुड़ी डिटेल्स कर्मचारियों की पर्सनल फाइलों और सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, जो कानून को लागू करने में एक और बड़ी कमी है। खबर है कि सिंगरेनी कोलियरीज के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर मैनेजमेंट से कई रिक्वेस्ट की हैं।
कर्मचारी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि कानून लागू होने के लगभग एक साल बाद भी मैनेजमेंट ने कोई सही एक्शन नहीं लिया है। कर्मचारी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि SC सब-कैटेगरी लागू न होने की वजह से उन सब-कैटेगरी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है जिन्हें कानून का फायदा मिलना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि प्रमोशन पॉलिसी और रोस्टर सिस्टम को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से तुरंत बदला जाए और कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। इस पर सिंगरेनी मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल जवाब का इंतजार है।





