तेलंगाना

राष्ट्रीय लोक अदालत का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए: Judge Premalatha

Anurag
10 Sept 2025 8:58 PM IST
राष्ट्रीय लोक अदालत का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए: Judge Premalatha
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Gadwal गडवाल: जिला मुख्य न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एन. प्रेमलता ने गडवाल जिले के लोगों से लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए इस महीने की 13 तारीख को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने बुधवार को अपने कक्ष में प्रधान वरिष्ठ न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वी. श्रीनिवास के साथ एक प्रेस वार्ता की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को शीघ्र न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सेवाएं लोगों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत शनिवार, 13 सितंबर को गडवाल स्थित न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलों और सभी प्रकार के दीवानी मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने लोगों को लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करके अपना समय और पैसा बचाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समझौता होने पर, भुगतान की गई अदालती फीस और कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक समझौता योग्य मामले, सिविल विवाद मामले, संपत्ति विभाजन मामले, पारिवारिक मामले, वैवाहिक जीवन से संबंधित मामले, बैंक वसूली, चेक बाउंस मामले, सड़क दुर्घटना मामले और अन्य संबंधित मामले जो दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा।
उन्होंने सलाह दी कि सुलह का रास्ता ही राज मार्ग है और छोटे-मोटे मामलों में अदालतों के चक्कर लगाकर और विवाद पैदा करके समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गढ़वाल जिले ने 8,195 मामलों का निपटारा किया है और राज्य में 11वें स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्याओं के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
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