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Nampally नामपल्ली:मंत्री कोंडा सुरेखा को नामपल्ली कोर्ट से झटका लगा है। इसने मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष कलवकुंतला तारक रामा राव द्वारा दायर मानहानि मामले में आदेश दिए हैं। मालूम हो कि उन्होंने फोन टैपिंग, ड्रग्स और टॉलीवुड हीरोइन सामंथा के तलाक मामले में आरोप लगाए हैं। केटीआर ने इस हद तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नामपल्ली कोर्ट ने पुलिस को केटीआर पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाली मंत्री सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक साक्ष्यों की जांच के बाद स्पष्ट किया गया है कि आरोपी कोंडा सुरेखा के खिलाफ 21 अगस्त तक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और आरोपी को नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने केटीआर की ओर से वकील की इस दलील से सहमति जताई कि मंत्री ने केटीआर पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शिकायत, गवाहों के बयान और दस्तावेजों की जांच के बाद आदेश जारी किए गए।
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