तेलंगाना

नामपल्ली कोर्ट ने केसीआर, केटीआर के खिलाफ सकला जनुला सम्मे केस खारिज किया

nidhi
10 March 2026 8:41 AM IST
नामपल्ली कोर्ट ने केसीआर, केटीआर के खिलाफ सकला जनुला सम्मे केस खारिज किया
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नामपल्ली कोर्ट ने केसीआर
Hyderabad: नामपल्ली कोर्ट ने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान सकला जनुला सम्मे के संबंध में BRS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिया। सिटी एंड लोकल गाइड्स
BRS लीगल सेल के सदस्य और वकील जक्कुला लक्ष्मण, जिन्होंने केस में बहस की, ने कहा कि वह 2009 से तेलंगाना आंदोलन से जुड़े केस देख रहे थे और सकला जनुला सम्मे और ट्रेन रोको केस में भी केस लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केस मूल रूप से बंजारा हिल्स पुलिस ने 2011 में चंद्रशेखर राव, केटी रामा राव, पूर्व डिप्टी स्पीकर टी पद्मा राव, MLCs दासोजू श्रवण, शंभीपुर राजू, प्रोफेसर एम कोडंडाराम और अन्य के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने के लिए दर्ज किया था।
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