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Hyderabad हैदराबाद:आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रभारी अदालत के न्यायाधीश ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता (ईएनसी) मुरलीधर राव को पाँच दिनों के लिए एसीबी की हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए। आरोपी को बुधवार सुबह चंचलगुडा जेल से एसीबी कार्यालय स्थानांतरित किया जाएगा। अदालत ने अधिकारियों को 27 तारीख की शाम 5:30 बजे तक उसे एसीबी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी से और जानकारी जुटाई जानी है। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी के आवास समेत 11 जगहों पर तलाशी ली गई। अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए एसीबी को मामला आरोपी को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने नियम बनाए कि जाँच आरोपी के वकील की मौजूदगी में की जानी चाहिए और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
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