वारंगल : हनुमाकोंडा जिला अदालत ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को उस मामले में जमानत दे दी, जिसमें कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र की फोटो जानबूझकर परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने और परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने बैंड डी संजय की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. बंदी संजय के खिलाफ तेलंगाना राज्य परीक्षा अधिनियम की धारा 120 (बी), 420, 447, 505 (1), 4 (ए), 46, 8, 66 (डीआईटी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। उधर, बंदी ने गुरुवार को हनुमाकोंडा जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। इस पर 8 घंटे तक बहस होती रही। बाद में, न्यायाधीश रापोलू अनीता ने बंदी को 20,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने बंदी संजय और अन्य चार आरोपियों को जमानत दे दी।