
x
Hyderabad हैदराबाद: सीबीआई ने जेल में बंद खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी की आपराधिक अपील का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी Obulapuram Mining Company (ओएमसी) घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीआई ने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष दलील दी कि जनार्दन रेड्डी अपनी हैसियत के कारण ही ऐसे मामले में सजा पर रोक लगाकर विशेष सुविधा पाने के हकदार नहीं हैं, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। सीबीआई ने कहा कि जनार्दन रेड्डी ने यह नहीं बताया कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को किस तरह के प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
सीबीआई ने लिखित बयान में कहा कि यह स्पष्ट वैधानिक मंशा के खिलाफ सत्ता को बनाए रखने के लिए मतदाताओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का एक विचित्र प्रयास था। हालांकि, कर्नाटक विधानसभा ने जनार्दन रेड्डी को उनकी सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया है। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो विधायक के रूप में उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, उन्हें तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण वे 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उनका तर्क था कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के अंतिम निर्णय तक उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित किया जाएगा।
सीबीआई ने दावा किया कि जनार्दन रेड्डी जनता की सेवा के बजाय व्यक्तिगत लाभ में अधिक रुचि रखते थे। इसने कहा कि अपीलकर्ता कर्नाटक में कुछ और इसी तरह के आपराधिक मामलों में आरोपी है, जहां उस पर मुकदमा चल रहा है। सीबीआई ने यह भी कहा कि जनार्दन रेड्डी को गवाहों के बयानों और रिकॉर्ड पर लाए गए भारी मात्रा में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। मामले में जनार्दन रेड्डी और अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष 4 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
Tagsखनन घोटाला मामलाCBIतेलंगाना कोर्टगली की याचिका का विरोधMining scam caseTelangana courtopposition to Gali's petitionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





