तेलंगाना

मेडिकल कॉलेज अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते: Telangana HC

Riyaz Ansari
6 April 2025 7:41 PM IST
मेडिकल कॉलेज अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते: Telangana HC
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से कोर्स के बीच अतिरिक्त शुल्क वसूलने और इस आधार पर उन्हें कक्षाओं में आने से रोकने पर रोक लगा दी है। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका दाखिला तय शुल्क संरचना पर हुआ था और बीच में अचानक अतिरिक्त राशि मांगना अनुचित और आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है। अदालत ने छात्रों को बिना रुकावट पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी और कॉलेजों को अगले आदेश तक कोई अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया।

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