तेलंगाना

मेडिकल कॉलेजों की मनमानी: High Court के आदेश के बावजूद छात्रों पर फीस का दबाव

Harrison
29 Jan 2026 8:36 PM IST
मेडिकल कॉलेजों की मनमानी: High Court के आदेश के बावजूद छात्रों पर फीस का दबाव
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Hyderabad: हेल्थकेयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन (HRDA) ने गुरुवार को हेल्थ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को एक औपचारिक शिकायत सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दो प्राइवेट संस्थान —CMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल — मैनेजमेंट कोटा 1 (MQ1) राउंड 2 में अलॉट हुए छात्रों से जबरदस्ती पूरी फीस मांग रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
शिकायत के अनुसार, छात्रों के इस ग्रुप ने बताया कि उन पर तुरंत पूरी फीस देने का दबाव डाला जा रहा है, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें एकेडमिक नतीजों की चेतावनी दी जा रही है। HRDA ने कहा कि छात्रों और माता-पिता को फेल करने की धमकी और एकेडमिक उत्पीड़न के कारण गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने बताया कि हाई कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 और 28 जनवरी, 2026 के बीच फीस रेगुलेशन से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं में कई अंतरिम आदेश जारी किए हैं, जिसमें कॉलेजों को मामलों का फैसला होने तक पूरी फीस देने पर जोर न देने का निर्देश दिया गया है। HRDA ने कहा कि इन आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। HRDA ने KNRUHS से शिकायत का संज्ञान लेने, दोनों कॉलेजों को अंतरिम आदेशों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने और किसी भी तरह के एकेडमिक उत्पीड़न को रोकने के लिए कहा है। इसने दोनों संस्थानों से कंप्लायंस रिपोर्ट और अगर उल्लंघन साबित होता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
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