हैदराबाद: मेडक के सांसद रघुनंदन राव ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और राज्य के पुलिस महानिदेशक से आग्रह किया कि वे मेडक पुलिस को राज्य उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने से तुरंत रोकें। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए राव ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य उच्च न्यायालय ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना वेलीमेला गांव में 85 एकड़ जमीन की स्थिति में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश 9 जनवरी, 2025 को रिट याचिका संख्या 93 में जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि संक्रांति की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए, जिसके दौरान राज्य उच्च न्यायालय 25 जनवरी तक बंद है, आदिवासियों द्वारा खेती की जाने वाली 85 एकड़ जमीन में से 25 एकड़ जमीन को निजी पक्षों के पक्ष में अवैध रूप से कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए कथित तौर पर ग्रामीणों को धमकी दे रही है कि वे लावारिस सरकारी जमीन के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करवाएं। भाजपा सांसद ने बताया कि इसमें शामिल जमीनों की कीमत लगभग 1,200 करोड़ रुपये से 1,500 करोड़ रुपये है और ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों ने इस पर दावा किया है, जो अपने पूर्वजों के समय से ही इस पर खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री के सक्रिय समर्थन से इन जमीनों को निशाना बनाया जा रहा है।