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Medak मेडक : मेडक की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को इस सदमे से उबरने में मदद के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
मेडक पुलिस के अनुसार, पेड्डा शंकरमपेट मंडल के एक गाँव निवासी दोषी थलारी मोहन ने 2020 में उसी गाँव की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दलीलें सुनने के बाद, फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश जी नीलिमा ने फैसला सुनाया।
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