
हैदराबाद: मेडचल कोर्ट ने शुक्रवार को एक 45 साल के आदमी और उसके 21 साल के सौतेले बेटे को 2023 में सात साल की बच्ची के साथ गैंग रेप के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
दोषियों की पहचान शिव कुमार और उसके सौतेले बेटे सैमुअल के तौर पर हुई है, जो कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाले हैं। वारदात के समय वे पीड़िता के परिवार के पड़ोसी थे।
यह घटना 10 अगस्त, 2023 को हुई थी। पीड़िता की माँ ने गवाही दी कि वह और उनके पति अपने दो सबसे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर दिहाड़ी पर काम करने गए थे। उस शाम लौटने पर, उन्होंने अपनी बेटी को दर्द से रोते हुए और खून बहते हुए पाया।
TNIE से बात करते हुए, सरकारी वकील विजय रेड्डी ने कहा कि छोटी लड़की ने बताया कि उसके पड़ोसी, शिव कुमार और सैमुअल, उसे फुसलाकर अपने घर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया।
इस खुलासे के बाद, माँ ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पेटबशीरबाद पुलिस ने IPC के सेक्शन 376(DB) के साथ-साथ POCSO एक्ट के सेक्शन 5(g) और 5(m) के साथ सेक्शन 6 के तहत केस दर्ज किया।





