तेलंगाना

छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में शख्स को 20 साल की सजा

Ritisha Jaiswal
28 Sep 2022 8:56 AM GMT
छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में शख्स को 20 साल की सजा
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एक विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश माधवी कृष्णा ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति एसके खालिद को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

एक विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश माधवी कृष्णा ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति एसके खालिद को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का भी आदेश दिया। लोक अभियोजक एम रमन्ना रेड्डी ने कहा कि विशेष फास्टट्रैक पॉक्सो अदालत ने रिकॉर्ड 135 दिनों में मामले का निपटारा किया।
जिला पुलिस अधीक्षक डी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि खालिद ने 15 अप्रैल को अपनी गोद में बिठाकर और अपनी उंगलियों से उसके गुप्तांगों को छूकर लड़की से छेड़छाड़ की। सड़क के किनारे एक दुकान में बैठे खालिद ने लड़की को इशारा किया। जब वह 5 रुपये का नोट लहराकर उत्नूर के पोचम्मा मंदिर के सामने भीख मांग रही थी।
लड़की का परिवार महाराष्ट्र का रहने वाला है। भीख मांगकर परिवार गुजारा करता है। जब लड़की ने बताया कि क्या हुआ है, तो उसकी मां ने 15 अप्रैल को उत्नूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सब इंस्पेक्टर भरत सुमन ने अपराध संख्या 75/2022, धारा 376AB IPC, 5 r/w 6 POCSO अधिनियम, 3 के तहत मामला दर्ज किया। (2) (v) एससी एसटी पीओए अधिनियम। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर रिमांड पर लिया गया।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की। लोक अभियोजक एम रमना रेड्डी ने कहा कि अदालत ने नौ गवाहों से पूछताछ की। दोषी को हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।


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