तेलंगाना

बम की झूठी कॉल करने वाले को कैद

Ritisha Jaiswal
16 Nov 2022 4:47 PM GMT
बम की झूठी कॉल करने वाले को कैद
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पुलिस नियंत्रण कक्ष को बम की झूठी धमकी देने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने 18 दिन के कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस नियंत्रण कक्ष को बम की झूठी धमकी देने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने 18 दिन के कारावास की सजा सुनाई। पुराने शहर के संतोषनगर निवासी मोहम्मद अकबर खान ने मंगलवार रात करीब 10 बजे पीसीआर को फोन किया और बताया कि सैदाबाद में आई एस सदन के पास बम रखा हुआ है. बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वॉड मौके पर पहुंचा और इसे अफवाह घोषित करने से पहले करीब दो घंटे तक तलाशी ली। सैदाबाद पुलिस स्टेशन में धारा 182, 186 आईपीसी और 70 (बी) सिटी पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में पाया कि कॉल संतोषनगर से की गई थी और अकबर खान को ट्रैक किया गया था। बुधवार तड़के उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे 18 दिन की कैद की सजा सुनाई। उन्हें केंद्रीय कारा चंचलगुडा स्थानांतरित कर दिया गया



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