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हैदराबाद: कुकटपल्ली में बैठे मेडचल-मलकाजगिरी जिले के तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट ने सोमवार को सनथनगर में 2011 के एक मर्डर केस में 35 साल के एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने करण सिंह उर्फ कम्मा सिंह को अपनी सौतेली बहन की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके साथ उसके कथित तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप थे।
साइबराबाद पुलिस के मुताबिक, 7 जुलाई, 2011 की रात को उन्हें भारत नगर फ्लाईओवर के पास एक खुले ACC गोदाम इलाके में एक अनजान महिला की हत्या की खबर मिली। पुलिस को मौके पर झाड़ियों में महिला की बॉडी मिली, जिस पर चाकू के कई निशान थे।
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