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Nalgonda नलगोंडा: नलगोंडा की पॉक्सो अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे शादी के लिए मजबूर करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 32 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
नलगोंडा शहर के पास पानागल्लू गाँव निवासी आरोपी गुरीजाला चंदू को 2022 में नलगोंडा टू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोप है कि चंदू ने नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया और बाद में अपराध को छिपाने के लिए उसे शादी के लिए मजबूर किया। न्यायाधीश रोजवा रमानी की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान, अदालत ने गवाहों के बयानों और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सबूतों की समीक्षा की।
आखिरकार, आरोपी की अपराध में संलिप्तता साबित हो गई। बुधवार को फैसला सुनाते हुए, अदालत ने चंदू को 32 साल की जेल की सजा और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा होगी। न्यायाधीश ने नाबालिग पीड़िता को उसके पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया।
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