
हैदराबाद: फिल्म नगर पुलिस ने एक महिला की शील भंग करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि करीब दो साल तक उसके साथ यौन, शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार किया गया।
आरोपी अर्चित पसुपुलेटी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना), 79 (महिला की शील भंग करना), 89 (सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, अर्चित की महिला से एक साझा मित्र के माध्यम से मुलाकात हुई और बाद में उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे संपर्क किया। वे एक रिश्ते में आ गए, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय उसने उसे बार-बार यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया।
महिला ने बताया कि उसने प्यार की आड़ में उसे यौन क्रियाकलापों के लिए मजबूर किया, जिसमें अक्सर गला घोंटना, थप्पड़ मारना, काटना और अन्य हिंसक व्यवहार शामिल था, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गई। जब उसने उससे पूछा, तो उसने कथित तौर पर जवाब दिया कि यह उसका "प्यार दिखाने का तरीका" था।





