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रेवंत रेड्डी को कोर्ट से राहत, चुनाव आचार संहिता से जुड़े पांच मामले रद्द
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार, 24 जून को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामले रद्द कर दिए। ये मामले 2019 के हुजूरनगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान 'आदर्श आचार संहिता' (MCC) के कथित उल्लंघन से जुड़े थे।
जस्टिस के. सुजाना ने रेवंत रेड्डी की उन याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी जिनमें इन मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। ये मामले उस समय के हैं जब वे मल्काजगिरी से लोकसभा सांसद थे और कांग्रेस उम्मीदवार नलमाडा पद्मावती रेड्डी के लिए प्रचार कर रहे थे।
आरोपों में रोड शो के दौरान ट्रैफिक रोकना, तेज़ आवाज़ वाले DJ साउंड सिस्टम का इस्तेमाल, चुनाव आयोग की तय समय-सीमा से ज़्यादा देर तक भाषण देना और 10,000 से ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं व गाड़ियों के बड़े काफिले को तैनात करना शामिल था। ये सभी गतिविधियां MCC गाइडलाइंस के तहत तय सीमा से कहीं ज़्यादा थीं।
इन मामलों में कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिनमें उत्तम कुमार रेड्डी, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, टी. मल्लिकार्जुन, जे. गीता रेड्डी और कोल्ली प्रभाकर रेड्डी शामिल हैं।
मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही सभी पांच आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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