तेलंगाना

Telangana HC में कालेश्वरम मामले पर मुख्य दलीलें

Payal
22 Aug 2025 2:21 PM IST
Telangana HC में कालेश्वरम मामले पर मुख्य दलीलें
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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और पूर्व वित्त मंत्री टी. हरीश राव द्वारा दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जाँच राजनीति से प्रेरित, प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से की गई थी। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसमें जाँच की वैधता और रिपोर्ट के प्रति सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए।
तर्कों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं
राजनीतिक मंशा का आरोप: चंद्रशेखर राव के वकील ने तर्क दिया कि 60 पृष्ठों का सारांश मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया था, जबकि पूरी रिपोर्ट को रोक दिया गया था, जो राजनीतिक नुकसान पहुँचाने के इरादे को दर्शाता है। प्रक्रियागत खामियों का हवाला: याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दावा किया कि आयोग ने जाँच आयोग अधिनियम की धारा 8बी और 8सी के तहत अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किए, जिससे उन्हें अपना बचाव करने या गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं मिला। उद्धृत उदाहरण: वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने लालकृष्ण आडवाणी और किरण बेदी से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के मामलों का हवाला दिया, जहाँ प्रक्रिया के इसी तरह के उल्लंघन के कारण रिपोर्ट रद्द कर दी गई थीं।
मेदिगड्डा बैराज में खंभा डूबने पर याचिकाकर्ताओं का बचाव: यह तर्क दिया गया कि मेदिगड्डा बैराज में एक खंभा का डूबना बेमौसम बारिश जैसे प्राकृतिक कारणों के कारण हुआ था, न कि डिज़ाइन की खामियों या भ्रष्टाचार के कारण। राज्य सरकार का पक्ष: महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि कैबिनेट ने सुविधा के लिए 60 पृष्ठों के सारांश के आधार पर रिपोर्ट को मंजूरी दी थी और इसे विधानसभा में बहस के लिए पेश करने का इरादा था। याचिकाकर्ताओं को नोटिस पर: महाधिवक्ता ने कहा कि धारा 5(2) के तहत जारी किए गए नोटिस धारा 8बी के नोटिस के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं, हालाँकि उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है।
आयोग का रुख: आयोग के वकील ने तर्क दिया कि धारा 8बी के नोटिस के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, नोटिस जारी किए गए थे और रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुशंसात्मक हैं, बाध्यकारी नहीं। याचिकाकर्ताओं का खंडन: केसीआर के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि यह एक न्यायिक जाँच आयोग है, जिसके निष्कर्ष संभावित आपराधिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया। अदालत का हस्तक्षेप और अगले कदम: पीठ ने महाधिवक्ता पर दबाव डाला कि क्या विधानसभा में पेश किए जाने से पहले रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी और याद दिलाया कि कानून के अनुसार छह महीने के भीतर सरकार को कार्रवाई करनी होगी। मामले को स्थगित कर दिया गया और अटॉर्नी जनरल को सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया गया। इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए यहाँ क्लिक करें।
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