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मदुरै की एक अदालत ने गुरुवार को एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मणिकम टैगोर द्वारा दायर मानहानि के दो अलग-अलग मामलों के संबंध में बीआरएस एलबी नगर के विधायक डी सुधीर रेड्डी और एमएलसी पाडी कौशिक रेड्डी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
3 जुलाई, 2021 को, सुधीर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने सांसद ए रेवंत रेड्डी पर टैगोर को 25 करोड़ रुपये रिश्वत देकर प्रतिष्ठित टीपीसीसी प्रमुख पद हासिल करने का आरोप लगाया।
इसी तरह, जुलाई 2021 में कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए रेवंत और टैगोर पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद, टैगोर ने दो बीआरएस विधायकों पर मुकदमा दायर किया और प्रत्येक मामले में दंडात्मक हर्जाने के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की।
टैगोर के वकील आर अरविंदन ने टीएनआईई को बताया कि न्यायिक नोटिस प्राप्त करने के बावजूद दोनों आरोपी व्यक्ति अदालत की सभी सुनवाई से अनुपस्थित थे, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 1 फरवरी, 2023 को पोस्ट किया।