x
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने कई ग्राम पंचायतों में वर्षों से स्थानीय निकाय चुनाव न कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका में दो साल तक जवाब दाखिल न करने पर सरकार पर नाराजगी जताई। अदालत ने पंचायत राज विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ 2023 में दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 220 सरपंचों, 94 एमपीटीसी, चार जेडपीटीसी, 5364 वार्ड सदस्यों और 344 उप सरपंच पदों के लिए चुनाव कराने में विफलता की शिकायत की गई थी।
दो साल से सरकार दलीलें दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांग रही है। हाल ही में हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
TagsLocal Body Pollsतेलंगाना हाईकोर्टकाउंटर दाखिल नसरकार की खिंचाई कीTelangana High Courtcounter filinggovernment pulled upजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story