जिला आबकारी अधीक्षक पी श्रीनिवास राव ने चेतावनी दी कि जिले में अवैध और गैर-ड्यूटी भुगतान वाली शराब का परिवहन और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों के साथ जिले में अवैध एवं बिना शुल्क भुगतान (एनडीपी) शराब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की. श्रीनिवास राव ने कहा कि करीमनगर जिले में अवैध शराब, गैर-ड्यूटी भुगतान वाली शराब, चाहे बेची, ढुलाई या रखी गई हो, मामला दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से शराब की एक भी बोतल लाकर बेची जाती है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहर में अवैध शराब सप्लाई करने वाले पार्सल व ट्रांसपोर्ट मालिकों, मोटर चालकों व चालकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा और साथ ही शहर में अगर कोई पार्टी होती है और आयोजन की अनुमति आबकारी विभाग से नहीं ली जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे समारोह हॉल और समारोह आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही यदि अन्य राज्यों से निजी यात्रा बसों, आरटीसी बसों में अन्य माध्यमों से शराब लाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए औचक छापेमारी की जा रही है और पुलिस, आबकारी और प्रवर्तन विभागों के अधिकारियों के समन्वय से लगातार निगरानी की जा रही है.
इस बैठक में सहायक आबकारी अधीक्षक मनेम्मा, शहरी सीआई तथाजी, डीटीएफ सीआई चंद्रमोहन, ग्रामीण सीआई तिरुमलता, तिम्मापुर सीआई इंद्र प्रसाद, एसआई और अन्य ने भाग लिया.
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