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Hyderabad हैदराबाद: वारंगल-खम्मम-नलगोंडा Warangal-Khammam-Nalgonda शिक्षक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव के दौरान सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राचकोंडा आयुक्तालय के भोंगीर क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राचकोंडा आयुक्त सुधीर बाबू, आईपीएस ने आबकारी अधिनियम, 1968 की धारा 20 के तहत आदेश जारी किए। यह प्रतिबंध 25 फरवरी को शाम 4 बजे से 27 फरवरी को शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस उपाय का उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
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