तेलंगाना

KTR: सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाता

Payal
17 July 2024 9:46 AM GMT
KTR: सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाता
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Hyderabad,हैदराबाद: बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव Former Chief Minister K Chandrasekhar Rao द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायिक अदालत की तरह ही जनता की अदालत और सर्वशक्तिमान की अदालत भी इसी तरह के फैसले सुनाएगी। एक्स पर बात करते हुए रामा राव ने कहा, "सत्यमेव जयते"। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह पुष्टि होती है कि उत्पीड़न लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि न्यायिक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के मामले में सत्ता के दुरुपयोग पर ऐतिहासिक टिप्पणी की है।
उन्होंने कहा, "जल्द ही जनता की अदालत भी इसी तरह का फैसला सुनाएगी। सर्वशक्तिमान की अदालत भी कांग्रेस को उसके दुर्भावनापूर्ण अभियान के लिए दंडित करेगी। सत्य की ही जीत होती है।" सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार से कहा कि वह बीआरएस शासन के दौरान बिजली खरीद में कथित अनियमितताओं में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भूमिका की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय जांच आयोग से सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी को हटाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नरसिम्हा रेड्डी ने आयोग से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर राव ने जांच पूरी होने से पहले ही मीडिया में उनके खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी के बयानों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने न्यायाधीश से इस्तीफा देने की अपील की और कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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