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Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बंदी संजय के साथ-साथ कई मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। केटीआर ने फोन टैपिंग मामले में बेबुनियाद आरोप लगाने और झूठी खबरें प्रकाशित करने के आरोप में यह मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मांग की है कि झूठी खबर को हटाया जाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। उन्होंने 10 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी मांग की है।
केटीआर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बंदी संजय ने 8 अगस्त, 2025 को झूठी और अश्लील टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां तेलंगाना एसआईबी (विशेष खुफिया शाखा) के दुरुपयोग, फोन टैपिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थीं। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां एबीएन तेलुगु, एनटीवी, टीवी5, वी6, एएनएन तेलुगु जैसे टीवी चैनलों के साथ-साथ इंडिया टुडे, एनडीटीवी, डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, गूगल, मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियाँ न केवल मानहानिकारक थीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुँचाने के इरादे से भी की गई थीं।
केटीआर ने याचिका में कहा कि 11 अगस्त, 2025 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद, बंदी संजय ने इन आरोपों के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि बंदी संजय केवल "राजनीतिक दल को अतिवादी आरोपों से बदनाम करने" में शामिल थे।
शिकायत में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि सत्तारूढ़ केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई ऐसी गैर-ज़िम्मेदाराना और मानहानिकारक टिप्पणियों से जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और सम्मान को गंभीर नुकसान होगा।
याचिका में, केटीआर ने बंदी संजय से निराधार आरोपों के लिए बिना शर्त माफ़ी माँगने की माँग की। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि आरोपी को ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के आदेश जारी किए जाएँ जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मीडिया पोर्टल पर प्रकाशित लेखों, वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाने का भी अनुरोध किया।
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