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HYDERABAD हैदराबाद। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें BRS सोशल मीडिया कार्यकर्ता शशिधर गौड़ उर्फ़ नल्ला बालू के खिलाफ दर्ज तीन मामलों को खारिज कर दिया गया। शशिधर गौड़ को केवल बीआरएस के पोस्ट्स को 'X' प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट करने के आरोप में 20 से अधिक दिनों तक जेल में रखा गया था। रामाराव ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए "जबरदस्त चेतावनी" है, जिसने पिछले 21 महीनों से राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों के जरिए बीआरएस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया सक्रियों को परेशान किया। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला रोकने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने शशिधर गौड़ के घर में घुसकर गिरफ्तारी करना गैरकानूनी किया और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए। रामाराव ने पुलिस और तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक से अपील की कि वे बीआरएस समर्थकों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना बंद करें। रामाराव ने कहा कि बीआरएस हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की नेतृत्व क्षमता को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने रिवंथ रेड्डी सरकार से आग्रह किया कि कोर्ट के आदेशों का सम्मान करें और बीआरएस कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करें।
बीआरएस नेताओं ने इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बताते हुए कहा कि यह निर्णय भविष्य में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के दमन के लिए कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल शशिधर गौड़ के लिए राहत प्रदान करता है, बल्कि यह पूरे राज्य में सोशल मीडिया सक्रियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है।
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