तेलंगाना

कोठागुडेम निगम गठन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

nidhi
20 Jan 2026 7:19 AM IST
कोठागुडेम निगम गठन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
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कोठागुडेम निगम गठन
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन ने सोमवार को भद्राद्री कोठागुडेम जिले में कोठागुडेम और पलोंचा नगर पालिकाओं को मिलाकर कोठागुडेम नगर निगम बनाने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
यह रिट याचिका पोत्रु प्रवीण कुमार ने दायर की थी, जिसमें इस आधार पर नगर निगम बनाने पर सवाल उठाया गया था कि 7 दिसंबर, 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के तहत नोटिफाइड शेड्यूल्ड एरिया में आने वाले कुछ गांवों को भारत के संविधान के आर्टिकल 243ZC(3) का पालन किए बिना मर्जर में शामिल कर लिया गया था।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को साफ तौर पर नकारते हुए एक काउंटर एफिडेविट दायर किया। बेंच ने कहा कि काफी सुनवाई के बावजूद, याचिकाकर्ताओं के वकील यह दिखाने में नाकाम रहे कि कोठागुडेम नगर निगम में मर्ज हुए इलाके प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के अनुसार शेड्यूल्ड एरिया का हिस्सा कैसे बने।
दलीलों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने पाया कि इस स्टेज पर अंतरिम आदेश देने के लिए कोई पहली नज़र में मामला नहीं बनता है और इसलिए दखल देने से मना कर दिया। बेंच ने दूसरे याचिकाकर्ताओं को भी अपने काउंटर एफिडेविट फाइल करने की इजाज़त दी और मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार हफ़्ते के लिए टाल दिया।
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