तेलंगाना

Khammam: पोक्सो मामले में व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

Payal
14 Jun 2024 1:55 PM GMT
Khammam: पोक्सो मामले में व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा
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Khammam,खम्मम: प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के उमादेवी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिले के रघुनाथपालम मंडल के Chimmapudi Village के 20 वर्षीय आरोपी कोम्पती कार्तिक ने 5 मार्च 2023 को उसी गांव में रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की की मां की शिकायत के आधार पर रघुनाथपालम पुलिस ने धारा 366ए और 376 आईपीसी, धारा 5 सह पठित पोक्सो एक्ट 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और उसे दोषी साबित किया। पुलिस आयुक्त सुनील दत्त ने मामले में आरोपी को दोषी करार दिलाने के लिए जांच अधिकारी
ACP Basava Reddy,
भरोसा कानूनी अधिकारी एम उमारानी, ​​सरकारी वकील ए शंकर, कोर्ट कांस्टेबल जी रवि किशोर, कोर्ट संपर्क अधिकारी के श्रीनिवास राव, मोहन राव और होमगार्ड अयूब की सराहना की।
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