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हाई कोर्ट ने मुख्य आदेश जारी कर सीएस और डीजीपी को 2 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
हैदराबाद: हाईकोर्ट ने आज बकरीद के दौरान पशु वध की जांच की. युग तुलसी फाउंडेशन के संस्थापक शिवकुमार के पत्र को कोर्ट ने सुमोतो गोली मान लिया. पत्र में कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गोकशी की जा रही है.. बेंच ने कहा कि कार्रवाई के लिए बकरीद से एक दिन पहले पत्र लिखना उचित नहीं है.
एजी प्रसाद ने कहा कि मवेशियों और अवैध यातायात पर नियंत्रण के लिए सभी उपाय किये गये हैं. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि चेक पोस्ट लगाकर मामले दर्ज किए जा रहे हैं. हाइकोर्ट ने मवेशी प्रतिषेध अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीएस व डीजीपी को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.. बकरीद को सच्ची भावना से मनाया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने मुख्य आदेश जारी कर सीएस और डीजीपी को 2 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
Neha Dani
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