
हैदराबाद: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने 30 अप्रैल को 'बत्ती गुल' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। एआईएमपीएलबी के सदस्य, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के लोगों से वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में बुधवार को रात 9 बजे 15 मिनट के लिए अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करने का आग्रह किया।
वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एआईएमपीएलबी द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के तहत, अधिनियम के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक 'लाइटें बंद' करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। असद ने अपील की, "मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों/दुकानों की लाइटें बंद करके इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें ताकि हम पीएम मोदी को संदेश दे सकें कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।" सांसद ने कहा कि आप सभी संदेश दें कि यह काला कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनाया गया है। उन्होंने कहा, "सरकार इस अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के धार्मिक बोर्ड में हस्तक्षेप कर रही है।" उन्होंने लोगों से भारतीय संविधान का उल्लंघन करके बनाए गए 'काले कानून' के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की अपील की। यह निर्णय हाल ही में हैदराबाद में AIMIM के सहयोग से आयोजित 'वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ' नामक एक विशाल सार्वजनिक रैली के बाद लिया गया। रैली में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और अन्य दलों सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया। 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में AIMIM मुख्यालय में आयोजित विशाल सार्वजनिक बैठक में, बोर्ड ने घोषणा की कि वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। इसके अलावा, बोर्ड गोलमेज बैठकों, ईदगाह बिलाली में महिलाओं की सार्वजनिक सभाओं, मानव श्रृंखला विरोध और धरना प्रदर्शनों सहित कई अभियानों का आयोजन करेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे क्रमशः 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, दोनों सदनों में पारित हो गया और बाद में 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद यह कानून बन गया। हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।





