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एसपी को उसके पति की बेरहमी से हत्या के सीसीटीवी फुटेज को फ्रीज करने का आदेश दिया जाए।
हैदराबाद: हाल ही में मेडक में कादिर खान की हवालात में मौत की घटना पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इस संबंध में मंगलवार को राज्य के गृह सचिव, डीसीपी और मेडक एसपी को नोटिस जारी किया गया. अगली सुनवाई 14 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई। मेदक शहर के कादिर खान की इस महीने की 16 तारीख की रात गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी ने पुलिस में शिकायत की कि चोरी के एक मामले में पुलिस द्वारा उसे बुरी तरह पीटने से उसकी मौत हुई है। हाई कोर्ट ने एक अखबार में इस घटना के संबंध में छपे लेख को सूमोटो पिल मान लिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति तुकरणजी की खंडपीठ ने मंगलवार को जांच अपने हाथ में ली।
एएजी रामचंद्र राव ने पुलिस की ओर से बोलते हुए कहा कि कादिर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के 14 दिन बाद उसकी मौत हो गई। दलीलों के बाद अदालत ने कहा कि कादिर की पत्नी आरोप लगा रही है कि उसके पति को बंद कर दिया गया और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।
एसआईटी करेगी जांच...
कादिर की पत्नी सिद्धेश्वरी ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कादिर की मौत की जांच कराने और सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करते हुए लंच मोशन याचिका दायर की है। उसने अदालत से अपील की कि एसपी को उसके पति की बेरहमी से हत्या के सीसीटीवी फुटेज को फ्रीज करने का आदेश दिया जाए।
Neha Dani
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