तेलंगाना

Warangal सीमा में यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को जेल

Anurag
6 April 2026 8:59 PM IST
Warangal सीमा में यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को जेल
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Warangal वारंगल: POCSO एक्ट स्पेशल कोर्ट की जज बी अनुराधा ने सोमवार को 9वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को प्यार के नाम पर बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण करने के आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद और 14,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने सरकार को नाबालिग लड़की को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

अगर इस मामले के पुराने मामले को देखें, तो मडिकोंडा मंडल के टेकुलागुडेम गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ उसी गांव के आरोपी माचेरला रफीक उर्फ ​​आकाश प्रेमा ने रेप किया था। कोरोना काल में उसने घर पर मौजूद पीड़ित लड़की को बातों में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद वह लड़की के माता-पिता की जानकारी के बिना उसे अपने साथ अलग-अलग गांवों में ले गया और वहां भी उसका यौन शोषण किया।

जब मडिकोंडा पुलिस डिपार्टमेंट लड़की के लापता होने के पिता की शिकायत की जांच कर रहा था, तब आरोपी लड़की को छोड़कर गांव से भाग गया। लड़की ने जब पुलिस को घटना के बारे में बताया, तो काज़ीपेट के उस समय के ACP बी रवींद्र कुमार ने आरोपी के खिलाफ रेप और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जांच की और चार्जशीट फाइल की। ​​इस मामले में लड़की की तरफ से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राजा मल्लारेड्डी ने बहस की, जबकि कोर्ट ड्यूटी पुलिस ऑफिसर वी. राजेश ने कोर्ट में सबूत पेश किए।

जज ने जुर्म साबित मानते हुए आरोपी माचेरला रफीक को 20 साल की कड़ी कैद और 14,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने सरकार को लड़की को रिहैबिलिटेशन के तौर पर 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

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