तेलंगाना

रेवंत को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी दें: तेलंगाना हाईकोर्ट

Triveni
11 Oct 2023 7:23 AM GMT
रेवंत को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी दें: तेलंगाना हाईकोर्ट
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उनके खिलाफ कई झूठे मामले थोपे थे।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या की जानकारी सोमवार तक देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने यह आदेश रेवंत रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका से निपटते हुए जारी किया है, जिसमें शिकायत की गई थी कि पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में उन्हें सूचित नहीं कर रहे थे।
रेवंत रेड्डी, जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, को एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें उन्हें अपने खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा करना होगा। यदि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकते।
रेवंत ने याचिका में कहा, हालांकि उन्होंने 3 अक्टूबर को डीजीपी को एक अभ्यावेदन देकर अपने खिलाफ मामलों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
उन्होंने उल्लेख किया कि टीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जनविरोधी आवाज उठाई, जिसके लिए सत्तारूढ़ दल ने उनके खिलाफ कई झूठे मामले थोपे थे।
अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि अगर रेवंत रेड्डी को मामलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तो वे अपना नामांकन पत्र कैसे दाखिल कर पाएंगे। अदालत ने कहा कि पुलिस किसी भी जन प्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकती।
राज्य की ओर से पेश मुजीब कुमार सदाशिवुनी ने न्यायाधीश को सूचित किया कि जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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