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शराब घोटाला मामले
Hyderabad: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार, 12 मार्च को, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई के सिलसिले में तेलंगाना जागृति की नेता के. कविता को नोटिस भेजा।
CBI अधिकारियों की एक टीम ने खुद हाई कोर्ट का नोटिस कविता को सौंपा, और उन्हें 16 मार्च को CBI की याचिका पर होने वाली सुनवाई के बारे में जानकारी दी।
कविता को बताया गया है कि तय तारीख पर, या किसी भी दूसरी तारीख पर, जिस पर मामले की सुनवाई टल सकती है, उन्हें याचिका के खिलाफ अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है।
I have been served a notice by the Central Bureau of Investigation (CBI) at around 12.30 PM today, informing me of the petition being presented in the Hon’ble High Court on 16/03/26. I am in consultation with my legal team and will respond appropriately through official… pic.twitter.com/qhxU8ACVfq
— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) March 12, 2026
हाई कोर्ट ने दो दिन पहले ही कविता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और 20 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किए थे; इन सभी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले से बरी कर दिया था।
CBI ने हाई कोर्ट में इन आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
कविता ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "आज दोपहर करीब 12:30 बजे CBI ने मुझे एक नोटिस दिया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 16/03/26 को माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका पेश की जा रही है। मैं अपनी कानूनी टीम से सलाह-मशविरा कर रही हूँ, और मैं आधिकारिक माध्यमों से ही इसका उचित जवाब दूँगी।"
उन्होंने आगे कहा, "एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, जिसे पूरा भरोसा है कि सच की ही जीत होगी, मैं कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने का इरादा रखती हूँ। जब कोई जाँच एजेंसी किसी ऊपरी अदालत में अपील दायर करती है, तो नोटिस भेजना एक तय कानूनी प्रक्रिया है। मैं सभी संबंधित पक्षों से गुज़ारिश करती हूँ कि वे इस बात का कोई भी गलत मतलब न निकालें, जिससे हमारे कानूनी ढाँचे की पवित्रता को कोई ठेस पहुँचे।"
27 फरवरी को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा था कि न्यायपालिका ने झूठ के पूरे जाल को ही काट दिया है।
उन्होंने कहा कि सच की जीत हुई है, और "इस फैसले ने न्यायपालिका में उनके भरोसे को और भी मज़बूत किया है।"
मार्च 2024 में जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI ने कविता को गिरफ़्तार किया था, तब वह BRS की MLC थीं। ज़मानत पर रिहा होने से पहले, उन्होंने पाँच महीने से भी ज़्यादा समय जेल में बिताया था। पिछले साल, पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद, कविता ने BRS छोड़ दी और MLC पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया।
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