तेलंगाना

फॉर्मूला-ई मामले में IAS अधिकारी अरविंद कुमार ईडी के समक्ष पेश हुए

Payal
9 Jan 2025 1:43 PM GMT
फॉर्मूला-ई मामले में IAS अधिकारी अरविंद कुमार ईडी के समक्ष पेश हुए
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Hyderabad,हैदराबाद: पूर्व नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार गुरुवार को फॉर्मूला-ई मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वरिष्ठ आईएएस गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ईडी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी बुधवार को ईडी के समक्ष पेश हुए और ईडी अधिकारियों ने उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की। रेड्डी से कथित तौर पर फेमा और पीएमएलए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यूके स्थित फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस (एफईओ) को लगभग 55 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में स्थानांतरित करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई। पूर्व मुख्य अभियंता से यह भी पूछा गया कि धन के हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी क्यों नहीं ली गई।
रेड्डी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अरविंद कुमार से पूछताछ की गई। एचएमडीए के पूर्व अधिकारी ने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा कि उन्होंने अरविंद कुमार के आदेश पर काम किया। ईडी ने पहले रेड्डी और अरविंद कुमार को क्रमशः 2 और 3 जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा। एसीबी ने पिछले महीने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव, अरविंद कुमार और रेड्डी के खिलाफ एचएमडीए द्वारा स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एफईओ और संबंधित संस्थाओं को भुगतान में कथित अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120 (बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अरविंद कुमार बुधवार को एसीबी के सामने पेश हुए थे और उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। मामले में आरोपी नंबर एक केटी रामा राव गुरुवार को एसीबी के सामने पेश हुए। उन्हें 16 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। मंगलवार को ईडी ने केटी रामा राव को नया नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 16 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया, क्योंकि वह मंगलवार को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। बीआरएस नेता ने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था।
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