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Hyderabad हैदराबाद : हैदराबाद और उसके आसपास के जल निकायों को बचाने के लिए अवैध संरचनाओं पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) ने रविवार को शहर के बाहरी इलाके में गंडीपेट जलाशय के पास अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
हाइड्रा कर्मियों ने रंगारेड्डी जिले में मूसी नदी के पार जलाशय के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) में खानपुर में संरचनाओं को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात किए। किसी भी प्रतिरोध से निपटने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। ध्वस्तीकरण अभियान के कारण अधिकारियों और इमारतों के मालिकों के बीच बहस हुई।
इस बीच, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) ने भी उसी क्षेत्र में अलग से एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। राजस्व और हैदराबाद वाटर वर्क्स के कर्मचारी भी कड़ी सुरक्षा के बीच अभियान में हिस्सा ले रहे थे।
हाइड्रा आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की है, जिनमें कहा गया था कि अपार्टमेंट और व्यावसायिक संरचनाओं सहित कई इमारतें पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एफटीएल और बफर जोन में बनाई गई हैं।
आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में नव-निर्मित निकाय ने झीलों को बचाने के लिए शहर और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का काम शुरू किया है।
10 अगस्त को हाइड्रा ने शास्त्रीपुरम में हेरिटेज झील बम-रुकन-उद-दौला पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। 18वीं सदी की झील के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) में कई इमारतें बन गई थीं और हेरिटेज और पर्यावरण कार्यकर्ता लंबे समय से झील को बचाने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हाइड्रा ने बम-रुकन-उद-दौला झील एफटीएल से संबंधित 10 एकड़ से अधिक भूमि को पुनः प्राप्त किया।
इससे पहले इसने देवेंद्र नगर में एक अन्य जल निकाय के एफटीएल में 52 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था। रंगनाथ ने कहा था कि हाइड्रा भूमि हड़पने वालों और मानदंडों का उल्लंघन करने वाले और झील की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि हाइड्रा, जिसे राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जल्द ही अतिक्रमण से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए एक पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा। हाइड्रा आयुक्त ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसने जल निकायों के आसपास या समाप्त हो चुकी झीलों पर अतिक्रमण करके आवासीय भवन बनाने की अनुमति नहीं दी है। हाल ही में, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने खुलासा किया कि 1979 और 2024 के बीच हैदराबाद में झीलों का विस्तार 61 प्रतिशत कम हो गया है। (आईएएनएस)
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Rani Sahu
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