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हैदराबाद के महिला छात्रावासों में कमियां उजागर
Hyderabad: हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार, 17 जुलाई को सभी महिला हॉस्टलों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
शहर के 447 महिला हॉस्टलों में किए गए एक सर्वे से पता चला कि सिर्फ़ 43 प्रतिशत हॉस्टलों में ही कंपाउंड वॉल (चारदीवारी) थी, जबकि सिर्फ़ 38.9 प्रतिशत में ही आग से सुरक्षा के सिस्टम लगे थे।
हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (HCSC) और यूनाइटेड वे ऑफ़ हैदराबाद ने 'प्रोजेक्ट सेफ़ स्टे' शुरू किया है, ताकि पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर आने वाली महिला प्रोफ़ेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित रहने की जगह सुनिश्चित की जा सके।
सर्वे के नतीजे
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि शहर के 447 महिला हॉस्टलों में 10 स्पेशल टीमों ने यह ऑडिट किया।
हालांकि 97.5 प्रतिशत हॉस्टलों में CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन सिर्फ़ 43 प्रतिशत में ही ठीक-ठाक कंपाउंड वॉल थी, जिससे वहाँ रहने वालों के लिए सुरक्षा का जोखिम बना हुआ था। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि सिर्फ़ 38.9 प्रतिशत हॉस्टलों में ही आग से सुरक्षा के उपकरण मौजूद थे, जो आपातकालीन स्थिति से निपटने की बेहतर तैयारी की तत्काल ज़रूरत को दिखाता है।
उन्होंने कहा कि नया फ़्रेमवर्क लगातार निगरानी और नियमों के पालन के ज़रिए सुरक्षा की इन कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है।
सुरक्षा निवास 1.0
'प्रोजेक्ट सेफ़ स्टे' के तहत, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने बंजारा हिल्स स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 'सुरक्षा निवास 1.0' गाइडलाइंस जारी कीं।
सज्जनार ने ज़ोर देकर कहा कि हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत चलने वाले सभी महिला हॉस्टलों और PG अकोमोडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हॉस्टल चलाने वाले नए शुरू किए गए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क के तहत अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों से 'फ़ॉर्म A' ले सकते हैं।
कमिश्नर ने कहा कि मकसद हॉस्टल चलाने वालों पर बोझ डालना नहीं, बल्कि सुरक्षा के कम से कम मानक तय करना और महिलाओं के लिए रहने का सुरक्षित माहौल बनाना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही महिला हॉस्टल की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
GHMC कमिश्नर ने ट्रेड लाइसेंस पर ज़ोर दिया
मीटिंग को संबोधित करते हुए GHMC कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने कहा कि बड़े पैमाने पर चलने वाले हॉस्टलों को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट (व्यावसायिक प्रतिष्ठान) माना जाता है और उनके लिए वैलिड ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी है।
खाने की सुविधा देने वाले हॉस्टलों से फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) का लाइसेंस लेने के लिए भी कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी के बिना चल रहे हॉस्टल को गैर-कानूनी माना जाएगा।
कर्णन ने हॉस्टल मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वे रहने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखें, हाउसकीपिंग और सपोर्ट स्टाफ़ की बैकग्राउंड जांच करें, और यह पक्का करें कि कॉमन एरिया में लगे CCTV कैमरे हर समय चालू रहें।
आग से सुरक्षा के नियम
ज़िला फ़ायर ऑफ़िसर टी. वेंकन्ना ने हॉस्टल चलाने वालों को सलाह दी कि वे हर बिल्डिंग में दूसरी सीढ़ी बनवाएं ताकि इमरजेंसी में लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सके।
उन्होंने हर फ़्लोर और हर कमरे में 2-किलो के फ़ायर एक्सटिंग्विशर लगाने की भी सलाह दी। साथ ही, आग लगने की शुरुआती स्थिति में उसे काबू करने के लिए छत पर बनी पानी की टंकियों से जुड़े होज़ रील सिस्टम लगाने को भी कहा।
फ़ूड सेफ़्टी पर कार्रवाई
असिस्टेंट फ़ूड कंट्रोलर पी. मूर्ति ने ज़ोर दिया कि हॉस्टल की रसोई में साफ़-सफ़ाई का उच्च स्तर बनाए रखा जाए और नियमित रूप से कीड़े-मकोड़ों की रोकथाम (पेस्ट कंट्रोल) की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले हॉस्टलों से खाने के सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही, असुरक्षित, घटिया और गलत लेबल वाले खाने से जुड़े नियमों के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
HCSC के सेक्रेटरी जनरल शेखर रेड्डी ने कहा कि हॉस्टलों को सिर्फ़ एक बिज़नेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार सेवा के तौर पर देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाने और बेहतर ऑनलाइन सुरक्षा रेटिंग हासिल करने से हॉस्टल चलाने वालों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ ही रहने वालों और उनके माता-पिता का हॉस्टल चुनने में भरोसा भी बढ़ेगा।
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