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23 लाख रुपये गलत ट्रांसफर मामले
Hyderabad: रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुए 23 लाख रुपये रिकवर न कर पाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जिम्मेदार ठहराया है और इसे सर्विस में कमी बताया है।
कमीशन ने बैंक को बेनिफिशियरी से रकम रिकवर करने और 45 दिनों के अंदर 50,000 रुपये हर्जाने के तौर पर देने का निर्देश दिया।
बहन का बकाया चुकाने के लिए लिया लोन
कुकटपल्ली की रहने वाली पी वेंकटालक्ष्मी ने अपनी बहन का APSFC से लोन चुकाने के लिए SBI की विवेकानंद नगर ब्रांच से 25 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। 27 अक्टूबर, 2023 को, उन्होंने APSFC अकाउंट में RTGS के ज़रिए 23 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए एक चेक जारी किया।
अकाउंट नंबर में गलती
हालांकि, अकाउंट नंबर में गलती के कारण – जहां चार ज़ीरो लगाने थे लेकिन सिर्फ तीन डाले गए थे – रकम कर्नाटक में किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट हो गई।
उसी दिन गलती का एहसास होने पर, वेंकटालक्ष्मी ने तुरंत SBI अधिकारियों को बताया। हालांकि उसे भरोसा दिलाया गया था कि पैसे जल्दी वापस मिल जाएंगे, लेकिन कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। तब तक, जिसे पैसे नहीं मिले थे, उसने ₹8.5 लाख निकाल लिए थे, जबकि बाकी रकम बाद में रोक दी गई।
शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला
SBI, रेगुलेटरी अथॉरिटी और शिकायत सुलझाने वाले फोरम में जाने के बावजूद, उसे कोई राहत नहीं मिली। कोई रास्ता न होने पर, उसने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।
कमीशन ने सर्विस में कमी पाई
सुनवाई के दौरान, SBI ने दलील दी कि गलती शिकायत करने वाले की लापरवाही की वजह से हुई थी। हालांकि, फैक्ट्स और सबूतों को देखने के बाद, कमीशन ने फैसला सुनाया कि बैंक की यह ड्यूटी है कि उसे जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करे और सर्विस में कमियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया।
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