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एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को 88.94 लाख रुपये देने को कहा गया
Hyderabad: हैदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने TGSRTC को एक बैंक कर्मचारी को 88,94,658 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है, जिसने सड़क दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था।
पीड़ित, सीएच महेश्वर राव, हैदराबाद के कोठापेट के रहने वाले थे, तेलंगाना ग्रामीण बैंक में काम करते थे। यह दुर्घटना 31 अक्टूबर, 2018 को हुई, जब वह एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर चेन्नूर से नीलवई जा रहे थे।
कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर AP28Z 1049 वाली एक TGSRTC बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में महेश्वर राव को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण आखिरकार उनका बायां पैर काटना पड़ा।
मुआवज़े के लिए कानूनी लड़ाई
यह दावा करते हुए कि दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना अंग और रोज़ी-रोटी दोनों खो दिए, महेश्वर राव ने मुआवज़े की मांग करते हुए सिटी सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
मामले की जांच करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने मेडिकल खर्च, इनकम का नुकसान और चोट के लंबे समय तक चलने वाले असर जैसे फैक्टर्स पर विचार किया।
ट्रिब्यूनल का फैसला
ट्रिब्यूनल ने TGSRTC को 88.94 लाख रुपये मुआवज़े के तौर पर देने का आदेश दिया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि केस फाइल करने की तारीख से लेकर पूरा पेमेंट होने तक मुआवज़े की रकम पर 9 परसेंट सालाना ब्याज दर लगाई जाए।
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