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Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार, 26 जून को पड़ोसी को घायल करने के आरोप में दो वर्षीय पालतू कुत्ते ज़ोरो को हिरासत में लेने के पुलिस के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने कुत्ते के मालिक डॉ. लोकदीप शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के अधिकारियों को ज़ोरो को हिरासत में लेने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित किया।
साथ ही अदालत ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पालतू कुत्ते के खिलाफ आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। रोक इस शर्त पर जारी की गई कि कुत्ते के साथ याचिकाकर्ता या उसका परिवार हर समय मौजूद रहेगा। फैसले के अनुसार, पंजागुट्टा पुलिस ने 19 जून को ज़ोरो को हिरासत में लेने के लिए एक याचिका जारी की थी। यह मामला रात में टहलने के दौरान एक अन्य कुत्ते के मालिक पर हमला करने के लिए दर्ज किया गया था।
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Payal
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