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तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिगाची ब्लास्ट जांच
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार, 31 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संगारेड्डी जिले के पासुमैलरम में सिगाची इंडस्ट्रीज ब्लास्ट की जांच की प्रोग्रेस और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे की डिटेल्स जमा करे।
यह दुखद घटना सिगाची फैक्ट्री में एक रिएक्टर ब्लास्ट से जुड़ी थी, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई, 8 वर्कर लापता हो गए और 28 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हैदराबाद के साइंटिस्ट डॉ. के. बाबूराव ने इस घटना की SIT जांच और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए एक PIL फाइल की थी।
चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, पटनचेरू DSP एस प्रभाकर, BDL भानुर इंस्पेक्टर विजय कृष्ण, फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट डायरेक्टर वाई. मोहन बाबू, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर गौरी शंकर, और लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर के रविंदर रेड्डी और यादय्या मौजूद थे। कोर्ट में सरकार के अपडेट
सरकार की ओर से पेश हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल तेरा रजनीकांत रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि कंपनी के CEO, अमित राज सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पांच दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं।
उन्होंने कहा, “जांच अपने आखिरी स्टेज में है, और जल्द ही चार्जशीट फाइल की जाएगी। अब तक, मुआवजे के तौर पर 22 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। लापता वर्कर्स के लिए डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं, और उनके परिवारों को फायदे मिले हैं।”
सिगाची के वकील की दलीलें
सिगाची इंडस्ट्रीज की ओर से सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने कुल 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी, जिसमें से 42 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।
उन्होंने दलील दी, “यह आखिरी रकम नहीं है। एयर इंडिया क्रैश में भी, जिसमें 241 लोग मारे गए थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन यहां, सिगाची के CEO को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट को यह पक्का करना चाहिए कि मामले के हालात के आधार पर बेल पिटीशन पर विचार किया जाए।” सुनवाई 29 जनवरी तक टाली गई
बेंच ने साफ़ किया कि वह जांच प्रोसेस में दखल नहीं दे रही है। जांच और अब तक दिए गए मुआवज़े के बारे में दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने आगे के अपडेट के लिए सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी।
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