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Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने पूरे शहर में नए साल के जश्न के लिए कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसका मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और त्योहार की रात में कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकना है। ये नियम 31 दिसंबर की आधी रात से 1 जनवरी की सुबह तक लागू रहेंगे, जिसमें पब, बार, होटल और पार्टी वाली जगहों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
पुलिस के आदेशों के मुताबिक, नए साल के इवेंट होस्ट करने वाले सभी पब, बार और होटलों को फंक्शनल CCTV कैमरे लगाना और पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करना ज़रूरी होगा। आयोजकों को ऐसे जगहों पर नाबालिगों की एंट्री पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। उम्र की पाबंदियों का उल्लंघन करने पर मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने रात 10 बजे के बाद DJs, अश्लील या अभद्र डांस परफॉर्मेंस और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, और उल्लंघन के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शराब से जुड़े उल्लंघन, जिसमें नशे में धुत लोगों को शराब परोसना या बदतमीजी वाले व्यवहार की इजाज़त देना शामिल है, पर जुर्माना लगाया जाएगा।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सी.वी. आनंद ने CP सज्जनार सहित सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर चेतावनी दी है कि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में ब्रेथलाइज़र टेस्ट करने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की जाएंगी, और अपराधियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस, भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। खास बात यह है कि नए साल के सभी इवेंट 12:30 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। किसी भी हालत में कोई एक्सटेंशन या छूट नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों, पार्टी ज़ोन और मुख्य ट्रैफिक कॉरिडोर में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जिम्मेदारी से जश्न मनाएं, नियमों का पालन करें और हैदराबाद में नए साल का सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्वागत सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करें।
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