हैदराबाद: एसटीपी उपयोगकर्ता शुल्क ओआरआर सीमा के भीतर लगाया
हैदराबाद: आउटर रिंग रोड के अधिकार क्षेत्र में स्थित और एक निजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से लैस आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रतिष्ठानों को अपने 'प्रदर्शन और वार्षिक ऑडिट' के लिए 5,000 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा।
पर्यावरण प्रवर्तन प्रकोष्ठ (ईईसी) / राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान, नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमए एंड यूडी) विभाग के कर्मचारियों को राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जब वे इन प्रतिष्ठानों का दौरा करते हैं।
यदि अंकेक्षण की तिथि से तीन माह के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नि:शुल्क जलापूर्ति कनेक्शन निरस्त कर दिया जायेगा तथा बिल की तामील कर दी जायेगी। यदि व्यक्ति बिल जारी होने की तिथि से तीन माह बाद भी भुगतान नहीं करता है, तो नोटिस देने के बाद जलापूर्ति कनेक्शन काट दिया जाएगा।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति में उन लोगों से आग्रह किया जिनके परिसर में निजी एसटीपी हैं, वे https://eec.telangana.gov.in/ पर लॉग इन करके पंजीकरण करें।